EPFO Pension Rules : EPFO में अब 50 हजार रुपये महीने पेंशन मिलेगी, ऐसे करें अप्लाई

EPFO Pension Rules : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organization ) पेंशन को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गईं, क्योंकि 3 मई बेहद नजदीक है, और अप्लाई करने का यही अंतिम तारीख है ! ऐसे में लोग हायर पेंशन को लेकर अब भी कंफ्यूज हैं ! अधिक पेंशन के लिए किसे इस स्कीम को चुनना चाहिए और किसे इग्नोर करना चाहिए

EPFO Pension Rules

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organization ) खाताधारक अब ज्यादा पेंशन के हकदार होंगे ! क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएस खाताधारकों को ज्यादा पेंशन देने का विकल्प दे दिया है ! इसके लिए EPFO ने अकाउंट होल्डर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है ! हालांकि, यह ऑप्शन सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 अगस्त 2014 को ईपीएफओ ( EPFO ) के सदस्य थे ! ईपीएफओ ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) के सदस्यों को हायर पेंशन के लिए किस तरीके से आवेदन करना चाहिए !

क्या आप EPFO से हायर पेंशन के लिए एलिजिबल हैं

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organization ) ने उन कर्मचारियों के अधिक पेंशन पाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है जिन्होंने ईपीएफ योजना के तहत अनिवार्य रूप से पेंशन स्कीम में अधिक वेतन से योगदान दिया है और अपनी रिटायरमेंट से पहले बढ़ी हुई पेंशन कवरेज का ऑप्शन चुना है ! ईपीएफओ ( EPFO ) ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की तत्कालीन वेतन सीमा से अधिक वेतन में योगदान दिया था और जिन कर्मचारियों ने EPS-95 के सदस्य होने के दौरान संशोधित योजना के साथ ईपीएस के तहत ऑप्शन चुना था, वह हायर पेंशन कवरेज के लिए पात्र हैं.

जिस EPS-95 की चर्चा है, वो असल में है क्या

निवेश सलाहकार बलवंत जैन ने बताया कि प्राइवेट सेक्‍टर के कर्मचारियों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organization ) रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ दिलाने के लिए 1995 में नया नियम लागू किया गया था ! इसे ही EPS-95 कहते हैं ! इसके तहत, पहले पेंशन फंड में अंशदान के लिए अधिकतम वेज 6,500 रुपये माना गया था ! यानी आपकी सैलरी कितनी भी हो, पेंशन फंड ( Pension Funds ) में 6,500 का 8.33 फीसदी ही जाएगा ! बाद में इसे बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया ! यानी आपका वेतन कितना भी हो, पेंशन फंड में 15,000 रुपये का 8.33 फीसदी ही जाएगा ! लेकिन, 2014 के बाद इस कैप को खत्‍म कर दिया गया और कर्मचारी को अपने बेस‍िक और डीए की कुल रकम पर 8.33 फीसदी पेंशन फंड में अंशदान की छूट मिल गई.

EPFO के तहत मिलती है पेंशन

प्राइवेट कर्मचारियों को पेंशन देने की जिम्मेदारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organization ) की है ! ईपीएफ एक प्रकार का प्रॉविडेंट फंड है, जो कर्मचारी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम करती है ! कर्मचारी हर महीने अपने वेतन की एक तय पैसा ईपीएफ ( EPF ) फंड में डालता है ! यह रकम कर्मचारी के वेतन का 12 फीसदी है ! इसमें कर्मचारी के साथ-साथ कंपनी की ओर से भी योगदान दिया जाता है ! कंपनी भी हर महीने इतना ही पैसा पीएफ खाते में योगदान करती है !

EPFO Pension Rules : आपको कब मिलती है पेंशन

सरकार ने ईपीएफओ ( EPFO ) रिटायरमेंट की उम्र 58 साल है ! कर्मचारी अपने योगदान का पैसा पीएफ फंड में और एक हिस्सा ईपीएस में जमा किया जाता है ! जब कर्मचारी की उम्र 58 साल से अधिक हो जाएगी तो वह इस फंड से पैसा निकाल सकता है ! कर्मचारी पीएफ खाते से एकसाथ पैसा निकाल सकते हैं, जबकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organization ) खाते में जमा धनराशि कर्मचारी को पेंशन के रूप में दी जाती है !

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