Income Tax Notice : सही ITR फाइल करने पर भी Income Tax डिपार्टमेंट भेज रहा है नोटिस, ये है इसकी वजह

Income Tax Notice : वित्तीय वर्ष 2022-2023 और असेसमेंट ईयर 2023-2024 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) जमा करने की समय सीमा 31 जुलाई 2023 थी ! आयकर विभाग ( Income Tax Department ) वर्तमान में करदाताओं को उनके दाखिल किए गए ! रिटर्न के लिए रिफंड देने का काम कर रहा है !

Income Tax Notice

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इसके अलावा कई करदाताओं को ITR ( Income Tax Return ) नोटिस भी भेज रहा है ! रिपोर्ट के मुताबिक हजारों लोगों को एक बार फिर नोटिस मिला है ! और उन्हें 15 दिनों के भीतर जवाब देना है ! कई आयकर विभाग ( Income Tax Department ) के करदाताओं को धारा 143(1) के तहत नोटिस प्राप्त हुए ! उनसे पूछा गया कि उन्होंने धारा 80P के तहत कर कटौती का दावा क्यों किया था? ये नोटिस पूरे गुजरात और महाराष्ट्र में हजारों करदाताओं को भेजे गए हैं !

सेक्शन 80P क्या है : Income Tax Return

अकेला व्यक्ति इस कटौती के लिए पात्र नहीं हैं ! यह ITR ( Income Tax Return ) विकल्प केवल सहकारी समितियों के पास मौजूद है ! एक सहकारी समिति को अपनी कुल आय की गणना करते समय बैंकिंग या क्रेडिट सुविधाओं, कृषि गतिविधि और उत्पादों, या कुटीर उद्योग से आय प्राप्त होने पर धारा 80पी के तहत 15,000 रुपये से 20,000 रुपये के बीच की कटौती दी जाती है !

आखिर फिर क्यों भेजे गए नोटिस, क्या है मामला : Income Tax Notice

अहमदाबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट राजू शाह के अनुसार, धारा 80P कटौती का दावा करने के लिए धारा 143(1) (A) के तहत गलत नोटिस भेजे जा रहे हैं! चूंकि हमने अपने ग्राहकों के लिए इन ITR ( Income Tax Return ) कटौतियों का दावा नहीं किया है ! क्योंकि वे इसका दावा करने के लिए वे योग्य नहीं हैं ! इन्हें नोटिस व्यक्तिगत आयकर रिटर्न (Individual Income Tax Return) के लिए भेजा जा रहा है ! सहकारी समितियों द्वारा दाखिल रिटर्न के लिए नहीं.

क्या सिस्टम में हुई गड़बड़ी

आयकर विभाग ( Income Tax Department ) द्वारा ईमेल में नोटिस के माध्यम से बताया गया है ! कि इंडिविजुअल व्यक्ति असेसमेंट ईयर 2023-2024 के लिए सेक्शन 80P के तहत कटौती का दावा नहीं कर सकते ! सभी इंडिविजुअल व्यक्तियों जिन्हें नोटिस मिला है ! उन्हें ITR ( Income Tax Return ) डिपार्टमेंट ने जवाब देने के लिए 15 दिन की समयसीमा दी है !

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