ITR E-Verify Rules : आयकर विभाग ने इस साल करदाताओं को लगातार दो झटके दिए हैं ! पहले कई बार मांग के बावजूद आईटीआर फाइल ( ITR Filing ) करने की समय सीमा नहीं बढ़ाई गई और फिर ई-वेरिफिकेशन ( ITR E-Verification ) की अवधि में भी 75 फीसदी की कटौती की गई ! ऐसे में क्या होगा अगर आपने ITR ( Income Tax Return ) तो फाइल कर दिया है ! लेकिन समय पर वेरिफाई ( Verify ITR ) नहीं कर पा रहे हैं !
ITR E-Verify Rules

ITR E-Verify Rules
दरअसल, विभाग ने आईटीआर वेरिफाई ( ITR Verify ) करने के लिए दो मुख्य विकल्प दिए हैं ! सबसे पहले, आप ऑनलाइन के माध्यम से ई-सत्यापन ( ITR E-Verification ) कर सकते हैं ! यह काम बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट ( Demat Account ) या आधार-पैन के जरिए किया जा सकता है !
एक अन्य विकल्प आईटीआर-वी को डाक के माध्यम से बंगलौर में आयकर विभाग मुख्यालय (Income Tax Department Headquarters ) में भेजना है ! सबसे खास बात यह है ! कि विभाग ने दोनों तरह से सत्यापन के लिए सिर्फ 30 दिन का समय दिया है ! यहां तक कि अगर आपको आईटीआर-वी डाक से भेजना है ! तो इसे 30 दिनों के भीतर निर्दिष्ट पते पर पहुंचाना होगा !
अगर आईटीआर वेरिफाइड नहीं है तो…
आईटीआर भरना पूर्ण नहीं माना जाना चाहिए ! जब तक आप अपने आयकर रिटर्न ( Income Tax Return ) को ई-सत्यापित नहीं करते, इसे अधूरा माना जाता है ! इसका सीधा सा मतलब है ! कि यदि आप निर्धारित समय के भीतर अपना रिटर्न सत्यापित नहीं कराते हैं ! तो यह अमान्य हो जाएगा ! और इसे भरा हुआ नहीं माना जाएगा !
टैक्स मामलों के विशेषज्ञ सचिन श्रीवास्तव का कहना है ! कि यदि आपने समय बीतने के बाद आईटीआर का ई-वेरिफिकेशन ( ITR E-Verification ) कराया है ! या आईटीआर-वी ( ITR-V Hard Copy ) की हार्ड कॉपी विभाग के कार्यालय में भेजते हैं ! तो देर से या देय होने के बाद इस पर विचार किया जाएगा ! तारीख और विभाग ऐसा ई-सत्यापन करेगा ! सत्यापन को अस्वीकार किया जा सकता है !
डाक से आईटीआर कैसे भेजें
यदि आप अपने आयकर रिटर्न की हार्ड कॉपी ई-वेरिफिकेशन ( ITR Hard Copy Or E-verification ) की जगह विभाग के कार्यालय में भेजना चाहते हैं ! तो स्पीड पोस्ट से ही भेजें ! यदि करदाता ने अपना ITR-V किसी अन्य माध्यम से यानि कुरियर या सामान्य डाक से भेजा है ! तो यह मान्य नहीं होगा ! पूरी तरह से भरा हुआ आईटीआर-वी करदाता ( ITR-V Taxpayers) द्वारा केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र, आयकर विभाग ( Income Tax Department ) , बैंगलोर 560500, कर्नाटक को भेजा जा सकता है !
करदाताओं को यह ध्यान रखने की जरूरत है ! कि जिस तारीख से आपने अपना आईटीआर ( Income Tax Return ) दाखिल किया है ! उसी दिन से विभाग ई-सत्यापन ( ITR E-verification ) के लिए 30 दिनों की गणना भी करेगा ! यदि आप डाक द्वारा आईटीआर-वी ( ITR-V ) भेज रहे हैं ! तो भी आईटीआर दाखिल करने की तारीख से 30 दिन जोड़े जाएंगे ! करदाता अपना रिटर्न भरता ( ITR Filing ) है ! और आयकर विभाग को संबंधित वित्तीय वर्ष में अर्जित आय और उस पर कर या भुगतान किए गए कर के बारे में सूचित करता है !
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