New Update Check on EPFO : अगर आप नौकरीपेशा हैं तो स्वाभाविक है कि आपका ईपीएफओ ( Employees Provident Fund Organization ) कट जाएगा ! लेकिन कई बार अनजाने में वे कर्मचारी से कई गलतियां कर देते हैं ! इससे उनका ईपीएफओ खाता ( EPFO Account ) बंद हो जाता है ! जानिए कर्मचारी को कौन सी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, जिससे उसका ईपीएफओ खाता बंद ( EPFO Account Closed ) न हो जाए ! जानिए पूरी जानकारी.. अगर आप नौकरीपेशा हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है ! कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि ( Provident Fund ) उनकी जीवन भर की कमाई है !
New Update Check on EPFO
New Update Check on EPFO
ऐसे में आपके लिए EPFO से जुड़े नियमों के बारे में जानना बेहद जरूरी है. जब तक आप नौकरी में रहते हैं, तब तक आप ईपीएफ ( Employees Provident Fund ) में योगदान करते हैं ! कई बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में या फिर कुछ गलतियों की वजह से पीएफ खाता ( PF Account ) बंद हो जाता है. इसलिए आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए !
बंद हो सकता है पीएफ खाता
जिस कंपनी में आप पहले काम करते थे अगर आपने अपना पीएफ अकाउंट ट्रांसफर ( PF Account Transfer ) नहीं किया है और पुरानी कंपनी बंद है ! ऐसे में अगर आपके पीएफ खाते ( Provident Fund Account ) से 36 महीने तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ यानी उसमें पैसा जमा नहीं हुआ ! तो आपका पीएफ अकाउंट ( PF Account ) बंद हो जाएगा. ईपीएफओ ( EPFO ) ऐसे खातों को ‘निष्क्रिय’ श्रेणी में रखता है !
इस तरह फिर से सक्रिय हो जाएगा
एक बार खाता ‘निष्क्रिय’ हो जाने पर आप लेन-देन नहीं कर पाएंगे, खाते को फिर से सक्रिय करने के लिए आपको ईपीएफओ ( Employees Provident Fund Organization ) में आवेदन करना होगा ! ‘निष्क्रिय’ होने के बाद भी खाते में पड़े पैसों पर ब्याज ( Interest ) मिलता रहता है, यानी आपका पैसा डूबा नहीं है, आपको वापस मिल जाता है. पहले इन खातों पर ब्याज नहीं मिलता था ! लेकिन, 2016 में नियमों में संशोधन किया गया और ब्याज पेश किया गया ! आपको पता होना चाहिए कि 58 साल की उम्र तक आपके पीएफ खाते ( PF Account ) पर ब्याज मिलता है !
खाता इस प्रकार ‘निष्क्रिय’ है ( EPFO New Update Check )
- नए नियमों के मुताबिक अगर कर्मचारी ने ईपीएफ बैलेंस ( EPF Balance ) की निकासी के लिए आवेदन नहीं किया है ! तो ईपीएफ खाता ( EPF Account ) ‘निष्क्रिय’ हो जाता है !
- सेवानिवृत्ति के 36 महीने बाद भी जब सदस्य उसके बाद 55 वर्ष का हो जाता है !
- जब सदस्य स्थायी रूप से विदेश में बस जाता है !
- यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है !
- यदि सदस्य ने सभी सेवानिवृत्ति निधि वापस ले ली है !
- अगर आपने 7 साल से पीएफ खाते ( PF Account ) का दावा नहीं किया है ! तो इस फंड को सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड ( Senior Citizen Welfare Fund ) में डाल दिया जाता है !
ईपीएफओ ( Employees Provident Fund Organization ) के संबंध में क्या निर्देश हैं !
EPFO ने अपने एक सर्कुलर में कहा है कि निष्क्रिय खातों से जुड़े दावों के निपटारे में सावधानी बरतने की जरूरत है ! इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि धोखाधड़ी से संबंधित जोखिम कम से कम हो ! और दावे का भुगतान सही दावेदारों को किया जाए !
किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी ( EPFO Document )
केवाईसी दस्तावेजों में पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ईएसआई आईडी कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं ! इसके अलावा सरकार द्वारा जारी किसी अन्य पहचान पत्र जैसे आधार का भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ! इसके बाद सहायक भविष्य निधि ( Provident Fund ) आयुक्त या अन्य अधिकारी राशि के अनुसार खाते की निकासी या हस्तांतरण को मंजूरी दे सकेंगे !
निष्क्रिय पीएफ खातों को कौन प्रमाणित करेगा
निष्क्रिय पीएफ खातों ( Inactive PF Accounts ) के संबंध में दावे का निपटान करने के लिए, यह आवश्यक है ! कि कर्मचारी ( Employee ) का नियोक्ता उस दावे को प्रमाणित करे ! हालांकि, अगर जिन कर्मचारियों की कंपनी बंद है ! और दावे को प्रमाणित करने वाला कोई नहीं है ! तो बैंक ऐसे दावे को ईपीएफओ केवाईसी दस्तावेजों ( EPFO KYC Document ) के आधार पर प्रमाणित करेगा !
ईपीएफओ ने दी जानकारी ( EPFO New Update Check )
ईपीएफओ ( Employees Provident Fund Organization ) ने ट्वीट में लिखा, ईपीएफओ ( EPFO ) कभी भी किसी सेवा के लिए व्हाट्सएप, सोशल मीडिया आदि के जरिए कोई राशि जमा करने के लिए नहीं कहता ! खाते में शामिल जरूरी जानकारी में पीएफ खाताधारक ( Provident Fund Account Holder ) गलती से पैन नंबर, आधार नंबर, यूएएन और आपका पीएफ खाता ( PF Account ) नंबर साझा नहीं करते हैं ! क्योंकि ये ऐसी जानकारियां हैं, जिससे आपका अकाउंट लीक होना खाली हो सकता है !
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