PM Farmer Pension Scheme : किसानों को हर महीने मिलेंगे 3 हज़ार, इस दिन तक करें पंजियन

PM Farmer Pension Scheme : किसानों ( Farmer ) के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार कई योजनाएं लेकर आती है, जिनमें से एक है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana )। जिस प्रकार सरकारी सेवकों को बाद में पेंशन मिलती है, उसी प्रकार सरकार द्वारा किसानों के लिए यह पेंशन ( Pension ) योजना लाई गई थी ।

PM Farmer Pension Scheme

PM Farmer Pension Scheme

Pradhan Mantri Farmer Pension Scheme

इस प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana ) के तहत किसानों को हर साल 36 हजार रुपये दिए जाते हैं। यानी सरकार हर महीने किसानों ( Farmer ) को 3 हजार रुपये देती है. अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा । पीएम किसान पेंशन योजना ( PM Farmer Pension Scheme ) पंजीकरण के बिना आप इस योजना के लाभार्थी नहीं बन पाएंगे। पंजीकरण आपकी सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार होगा। इन नियमों को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यह पेंशन ( Pension ) प्लान आपके लिए है या नहीं।

पीएम किसान मानधन योजना के नियम –

  • इस योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष तक के किसान उठा सकते हैं।
  • इस योजना में 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि वाले सभी छोटे और सीमांत किसान ( Farmer ) शामिल हैं।
  • किसानों को 60 वर्ष की आयु पर पहुंचने के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।
  • किसान की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।
  • पारिवारिक पेंशन ( Pension ) केवल पति/पत्नी पर लागू होगी।

किसानों को पहले सरकार को पैसा देना होगा

चूंकि यह पेंशन ( Pension ) है तो हर किसान को अपनी आमदनी में से कुछ रुपये सरकार के पास जमा कराने होंगे। उसके बाद उन्हें पेंशन के रूप में जमा राशि से ज्यादा पैसा मिलेगा। आइए जानते हैं कि किसानों के लिए पीएम किसान पेंशन योजना ( PM Farmer Pension Scheme ) में कैसे योगदान करना है।

60 साल की उम्र के बाद शुरू होगी पेंशन

किसान 60 साल की उम्र तक सरकार को पैसा देंगे, जिसके बाद उन्हें पेंशन ( Pension ) मिलने लगेगी। किसानों को पेंशन फंड में हर महीने 55 से 200 रुपये जमा करने होंगे । प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana ) के लिए अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आपको सिर्फ 55 रुपये जमा करने होंगे। और जब आप 40 साल के हो जाएंगे तो आपको 200 रुपये का पेंशन फंड देना होगा।

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ऐसे करवाएं रजिस्ट्रेशन, नहीं तो होंगे योजना से बाहर: (ऑफलाइन तरीका)

  • सबसे पहले किसान ( Farmer ) को अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाना होगा।
  • वहां आपको अपने, परिवार, वार्षिक आय और अपनी जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज जमा करने होंगे।
  • साथ ही पैसे लेने के लिए आपको अपने बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी।
  • उसके बाद वहां मिले आवेदन पत्र को अपने आधार कार्ड से लिंक करें।
  • इसके बाद आपको किसान कार्ड किसान पेंशन खाता संख्या दी जाएगी।

ऑनलाइन तरीका : PM Farmer Pension Scheme

  1. किसानों को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण कराना होगा।
  2. वेबसाइट पर जाने के बाद आपको दाईं ओर एक हरे रंग का बॉक्स दिखाई देगा।
  3. इसमें जाने के बाद आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी डालना है।
  4. सभी विवरण दर्ज करने के बाद, आपका पंजीकरण पूरा हो जाएगा

मोदी सरकार ने किसानों ( Farmer ) के हित के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। सरकार की इस प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana ) से किसानों को हर साल 36000 रुपये का लाभ मिल सकता है। इस पीएम किसान पेंशन योजना ( PM Farmer Pension Scheme ) का लाभ लाखों किसानों को मिल रहा है। इन्हीं योजनाओं में से एक है सरकार की पीएम किसान मानधन योजना।

PM Farmer Pension Scheme के तहत किसानों को हर महीने मिलती है पेंशन

पीएम किसान पेंशन योजना ( PM Farmer Pension Scheme ) के तहत सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की तरह किसानों को भी हर महीने पेंशन मिलती है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana ) के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है। इस पीएम किसान मानधन योजना में 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच का कोई भी किसान भाग ले सकता है। इस पेंशन ( Pension ) फंड का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम कर रहा है।

योजना बंद करना चाहते हैं

अगर कोई किसान इस पीएम किसान पेंशन योजना ( PM Farmer Pension Scheme ) को बीच में छोड़ना चाहता है तो उसका पैसा नष्ट नहीं होगा। जब तक किसान ( Farmer ) योजना छोड़ेगा, तब तक पैसा जमा हो जाएगा। उसे बैंकों के बचत खाते के बराबर ब्याज मिलेगा। यदि पेंशन ( Pension ) पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को 50 प्रतिशत प्राप्त होता रहेगा । सभी पात्र किसान इस प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana ) का लाभ ले सकतें है !

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