Sukanya Samriddhi Yojana Rules : भारतीय डाकघर ने बेटियों के लिए विशेष रूप से सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana ) नाम से एक योजना चलाई है। इनमें आप बहुत ही कम राशि से निवेश शुरू कर सकते हैं, साथ ही इसमें आपको सरकारी सुरक्षा भी मिलेगी ! सभी अभिभावक अपनी बेटी के लिए केंद्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि खाता ( Sukanya Samriddhi Account ) खुलवा सकतें है ! आइए जानते हैं योजना की पूरी जानकारी।
Sukanya Samriddhi Yojana Rules

SSY Sukanya Samriddhi Yojana Rules
इस योजना के तहत 10 वर्ष की बालिका का सुकन्या समृद्धि खाता ( Sukanya Samriddhi Account ) उसके अभिभावक की ओर से खोला जा सकता है। भारत में डाकघर या किसी भी बैंक में बालिका के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है । सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana ) में यह खाता एक परिवार में अधिकतम दो लड़कियों के लिए खोला जा सकता है। जुड़वां या तीन बच्चों के जन्म की स्थिति में दो से अधिक खाते खोले जा सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना ( SSY ) में आप केवल 250 रुपये जमा करके सुकन्या समृद्धि खाता ( Sukanya Samriddhi Account ) खोल सकते हैं। इसमें पैसा जमा करने की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये है। साथ ही इसे आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कटौती का लाभ भी मिलेगा। डाकघर की सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana ) में जमाकर्ता को 7.6 प्रतिशत की दर से ब्याज का लाभ मिलता है। जमाकर्ता अपनी बेटी के 18 साल पूरे होने या 10वीं पास करने के बाद खाते से पैसे निकाल सकता है।
सुकन्या समृद्धि खातें के नियम बदलें
बेटियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सुकन्या समृद्धि खाते ( Sukanya Samriddhi Account ) में जमा राशि जमा करने के लिए मोदी सरकार ने 2015 में ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana ) शुरू की थी। केंद्र सरकार समय-समय पर इस SSY योजना के नियम और ब्याज दर में बदलाव करती रहती है। आइए जानते हैं अब क्या बदल गया है-
तीसरी बेटी पर छूट का कोई लाभ नहीं : केंद्र सरकार की इस सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana ) में 80सी के तहत टैक्स छूट का लाभ पहली दो बेटियों के खाते पर ही मिलता था. यह लाभ तीसरी बेटी पर नहीं था, लेकिन अब अगर एक बेटी के बाद दो जुड़वां बेटियां हैं, तो उन दोनों के लिए भी सुकन्या समृद्धि खाता ( Sukanya Samriddhi Account ) खोलने का प्रावधान है। यानी आप एक साथ तीन बेटियों के नाम पैसे जमा कर सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक तीसरी बेटी के खाते में भी छूट मिलेगी.
खाता डिफॉल्ट नहीं होगा : सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana ) में हर साल न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा करने का प्रावधान है। पहले न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर सुकन्या समृद्धि खाता ( Sukanya Samriddhi Account ) डिफॉल्ट हो जाता था। लेकिन अब नए प्रावधान के तहत ऐसा नहीं होगा ! यदि SSY खाता फिर से सक्रिय नहीं किया जाता है, तो परिपक्वता तक खाते में जमा राशि पर लागू दर पर ब्याज मिलता रहेगा।
समय पर ब्याज : नए नियमों के मुताबिक सुकन्या समृद्धि खाते ( Sukanya Samriddhi Account ) में गलत ब्याज को उलटने का प्रावधान हटा दिया गया है. इसके अलावा, खाते पर वार्षिक ब्याज वित्तीय वर्ष के अंत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में जमा किया जाएगा।
खाता बंद करना हुआ आसान
बेटी की मृत्यु या पता बदलने पर सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana ) का खाता पहले बंद किया जा सकता था, लेकिन अब खाताधारकों को जानलेवा बीमारी होने पर भी खाता बंद किया जा सकता है । पहले के SSY नियम के मुताबिक, बेटी के 10 साल की उम्र पूरी होने के बाद वह अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकती थी। लेकिन अब बेटी को 18 साल की उम्र के बाद ही ऑपरेशन का अधिकार मिलेगा। इससे पहले बेटी के माता-पिता इस सुकन्या समृद्धि खाते ( Sukanya Samriddhi Account ) को संचालित कर सकेंगे ।
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