Vidhwa Pension Yojana 2023 [ New ] : विधवा पेंशन की राशि बढ़ी, अब हर महीने इतनी पेंशन मिलेगी

Vidhwa Pension Yojana 2023 [ New ] : सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए भी एक योजना शुरू की, जिसका नाम विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) है। इस योजना का लाभ राज्य की विधवा गरीब महिलाओं को दिया जाएगा । विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) के तहत हर माह 500 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी ।

Vidhwa Pension Yojana 2023 [ New ]

Vidhwa Pension Yojana 2023 [ New ]

PM Vidhwa Pension Yojana 2023 [ New ]

राज्य सरकार की इस विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) को शुरू करने का मुख्य कारण जरूरतमंद आर्थिक रूप से गरीब महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है और वे अपना जीवन अच्छे से जी सकें । राज्य सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) के तहत 6000 रुपये प्रति वर्ष यानी 500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है ( Widow Pension )।

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर महिलाओं के कल्याण एवं सहायता के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। इन्हीं में से एक है विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) या पति की मृत्यु के बाद आश्रित महिलाओं को सहायता अनुदान योजना। यह राशि सीधे विधवा महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। ताकि कोई बिचौलिया उन्हें परेशान न कर सके। इस विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 60 वर्ष निर्धारित की गई है।

Vidhwa Pension Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

इस विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) का लाभ लेने के लिए आवेदक की विधवा उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए। उसकी उम्र 18 साल से कम और 60 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उस आवेदक ( Widow Pension ) और उसके परिवार की वार्षिक आय सीमा सभी स्रोतों से दो लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आपके पास यह योग्यता नहीं है तो आप इस विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) के लिए आवेदन नहीं कर सकते।

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इतना ही नहीं, खास बात यह है कि आवेदक राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन का लाभ इसलिए ले रहा है क्योंकि केवल एक ही विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) का लाभ उठाया जा सकता है। इस विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, जन्म प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र और पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज आवश्यक हैं ( Widow Pension ) ।

Widow Pension Scheme ऑनलाइन आवेदन पत्र

अगर आप भी राज्य की विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए विकल्पों का पालन करें। यूनिफाइड सोशल पेंशन पोर्टल पर आवेदन कैसे करें

  • सबसे पहले इंटीग्रेटेड सोशल पेंशन पोर्टल sspy-up.gov.in खोलें।
  • इसके बाद निराश्रित महिला पेंशन ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें।
  • फिर महिला कल्याण विभाग को पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला पेंशन ( Widow Pension ) के लिए आवेदन पत्र भरना होगा।
  • इसके बाद जिला, निवासी, नाम, लिंग, श्रेणी, पति का नाम, पूरा पता, तहसील, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण, आय विवरण, दस्तावेज अपलोड, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, जन्म तिथि, आयु प्रमाण पत्र, पति भरें। मृत्यु प्रमाण पत्र आदि का विवरण
  • अंत में सुरक्षा कोड दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। फिर आवेदन पत्र जमा किया जाएगा और उसकी एक फोटोकॉपी ले ली जाएगी।

Vidhwa Pension Yojana

देश की विभिन्न राज्य सरकारें अपने राज्य की आर्थिक रूप से गरीब निराश्रित विधवा ( Widow Pension ) महिलाओं को आर्थिक मदद दे रही हैं ताकि वे अपना जीवन अच्छे से जी सकें। इस विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) का लाभ केवल उन्हीं पात्र आवेदकों को मिलता है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। सभी राज्यों की सरकार अपने राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से पेंशन फंड दे रही है।विधवा महिलाओं को ही यह विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) का लाभ दिया जाएगा !

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